31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य, नहीं तो होगा पैन कार्ड निष्क्रिय

भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य किया है। लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग और टैक्स संबंधी कार्य प्रभावित होंगे। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और डेटा सुरक्षा के लिए उठाया गया है। पैन को सक्रिय रखने के लिए समय पर इसे लिंक करें।




