OTT कंटेंट पर CBFC लागू नहीं होगा: सरकार का लोकसभा में जवाब

केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के दायरे में नहीं आएगा। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि OTT कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म्स को कानून के खिलाफ कंटेंट दिखाने से बचना होगा और उम्र के अनुसार कंटेंट की श्रेणी तय करनी होगी। OTT कंटेंट से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें पहले स्तर पर स्वयं प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होता है। सरकार ने अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में अब तक 43 OTT प्लेटफॉर्म्स पर भारत में कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक किया है।





