(pm kisan samman nidhi)प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) एक सरकारी योजना है, जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलेंगे। इस 75,000 करोड़ रुपये की योजना का लक्ष्य 125 मिलियन किसानों को शामिल करना है, भले ही भारत में उनकी भूमि के आकार के बावजूद।

(pm kisan samman nidhi )पीएम-किसान योजना कब लागू हुई?
पीएम किसान योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू हुई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू किया था।
पीएम किसान योजना के बारे में (pm kisan samman nidhi)
पीएम किसान योजना के तहत, देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। 2,000 रुपये का फंड सीधे किसानों / किसान के परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
(pm kisan samman nidhi)पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?
- उनके नाम पर खेती योग्य भूमि वाले किसानों के परिवारों को इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान
- छोटे और सीमांत किसान परिवार
- पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?
- संस्थागत भू-स्वामी
- राज्य / केंद्र सरकार के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी पात्र नहीं हैं।
- जो आयकर देते हैं
- संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार
- डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर
- 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन के साथ सेवानिवृत्त पेंशनर्स
(pm kisan samman nidhi )पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण कैसे करें
- किसानों को स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) या एक नोडल अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित) से संपर्क करना होगा
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को फीस के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है
किसानों का प्रधानमंत्री किसान निधि योजना कुछ नीति .
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट – pmkisan.gov.in पर, ‘farmers corner ‘ नामक एक खंड है। किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे पीएम-किसान डेटाबेस में नाम भी संपादित कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं।
RTPS आवेदन प्रक्रिया हिंदी में
प्रधान मंत्री-किसान योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार अनिवार्य है।
- आधार के अलावा, नागरिकता प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात और बैंक खाते का विवरण संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा।
लिस्ट में नाम न होने पर इस नंबर पर करें शिकायत
कई लोगों के नाम पिछली लिस्ट में था, लेकिन नई लिस्ट में नहीं है तो इसकी शिकायत आप पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं।
मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क
- पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
- पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
- पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
- पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
- पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
- ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
बता दें मोदी सरकार दिसंबर 2018 से अब तक किसानों को 7 किस्त भेजी जा चुकी है। सालाना 6000 रुपये सरकार इस योजना के तहत 3 सामान किस्तों में देती है। इस योजना का लाभ देश भर के 11 करोड़ 44 लाख किसान ले रहे हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना में केंद्र सरकार तीन किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करती है पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर सारे कागजात सही है तो सभी 11.44 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों को सातवीं किस्त का लाभ भी मिलेगा।
लिस्ट में ऑनलाइन देखने के लिए आसान स्टेप
- वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं।
- यहां ‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें
- इतना भरने के बाद Get Report पर क्लिक करें और पाएं पूरी लिस्ट
nice post sir.
Nice article