
<p>राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश और फोटोग्राफी पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 16 अगस्त को आदेश जारी कर स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। अब किसी भी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश से पहले संबंधित अधिकारी या स्कूल प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ‘School Thik Karo’ अभियान के बीच आया है। विभाग ने कहा कि स्कूलों में अनुशासन, विद्यार्थियों की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना जरूरी है। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।</p>
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