Rajasthan Viklang Pension Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा सभी असहाय और विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, इसलिए राजस्थान Viklang Pension Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के सभी नागरिक जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है। उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना के तहत सभी लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके उसके लिए धनराशि प्रदान की जाएगी।
यदि आप राजस्थान राज्य के निवासी है। और विकलांग पेंशन योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप सही जगह पर आए हो। इस लेख की मदद से हम Rajasthan Viklang Pension Yojana से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कृपया इस लेख को अंतः तक पढ़िए
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021
राजस्थान राज्य के जिन व्यक्ति की विकलांगता 40% से अधिक है। वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। कई ऐसे लोग हैं, जो विकलांगता के कारण बेरोजगार रहते हैं। और अपने घर वालों पर ही निर्भर होते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सभी विकलांग पुरुषों और महिलाओं को प्रतिमाह Rs.750 से Rs.1500 की धनराशि देकर आर्थिक रूप से सहायता की जाएंगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आपके बैंक अकाउंट में आएगी।
Rajasthan Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप Rajasthan Handicap Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले eMitra या SSO ID Rajasthan में पंजीकरण होना अनिवार्य है। नीचे दिए हुए प्रक्रिया को फॉलो करके आप कैसे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया बताई हुई है।
(1) सर्वप्रथम आपको Rajasthan Viklang Pension Yojana Application Form को डाउनलोड करना होगा।
(2) उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी हुई सभी जानकारी सही से भरनी होगी।
(3) पूछी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
(4) उसके बाद इस Application Form को अपने नजदीक के संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा।
(5) कार्यालय के संबंधित अधिकारियों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच होने के बाद व्यक्ति को विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का लाभ प्राप्त कर सकता है।
प्रधानमंत्री विकलांग योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उसके लिए आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। उसकी जानकारी नीचे दी हुई है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- दिव्यांगजन प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ
(1) इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
(2) इस योजना के तहत सभी विकलांग व्यक्ति को ₹500 से लेकर ₹15000 तक पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी।
(3) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन धनराशि आपके बैंक अकाउंट में आएगी।
(4) यदि व्यक्ति की विकलांगता 40% से अधिक है, तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(5) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी पात्रता
विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
(1) राजस्थान राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
(2) लाभार्थी के परिवार की आय Rs. 25,000 प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
(3) व्यक्ति के विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए। जो किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनवाया जा सकता है।
(4) यदि विकलांग व्यक्ति अन्य योजना से जुड़ा हुआ है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
विकलांग पेंशन योजना की आवेदन स्थिति चेक कैसे करें।
राजस्थान सरकार द्वारा सभी विधवा, विकलांग व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं, वृद्धजन पुरुषों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके इसलिए Rajssp Pension Yojana की शुरुआत की गई है। यदि आपने विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है। तो नीचे दिए हुए तरीके के माध्यम से आप आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं।
(1) सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने होम पेज खुलेगा।
(2) इस होम पेज पर Report के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
(3) जेसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पेज खुलेगा। उसमें दो विकल्प दिखाई देंगे।
(4) आपको Pensioner Online Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
(5) क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुलेगा। उसमें Application Number भरना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके Show Status के विकल्प पर क्लिक करें।
(6) आपकी स्क्रीन पर विकलांग पेंशन योजना की स्थिति उपलब्ध हो जाएंगी।